लव-जिहाद के तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश में युवक के खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ है. मामला अशोकागार्डन थाना क्षेत्र का है. आरोपित असद को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपित धर्म छिपाकर करीब दो साल से इंजीनियरिंग की छात्रा को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था. आरोपित ने नौ दिन पहले छात्रा से धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के लिए दबाव बनाया था.
जानकारी के मुताबिक़, आरोपित असद की पहचान उजागर होने के बाद जब युवती ने उससे दूरी बना ली थी तो उसने उसके साथ मारपीट भी की थी. अंत में तंग आकर युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. युवती की शिकायत पर पुलिस ने आइपीसी 376(2)एन, 354 (डी)294, 323, 506, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 3 व 5 के तहत केस दर्ज किया है.
एएसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि मूलत: बालाघाट की रहने वाली 23 वर्षीय युवती इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष की छात्रा है. वह अशोकागार्डन इलाके में किराये से कमरा लेकर रहती है. 2019 में वह जिस बस स्टॉप से बस पकड़ती थी, वहां एक 30 वर्षीय आसू नाम का युवक उसका पीछा कर बात करने की कोशिश करता था. वह अपने आप को मैकेनिकल इंजीनियर बताता था.
धीरे- धीरे दोनों की दोस्ती हो गई. 12 दिसंबर 2019 को आरोपित युवक छात्रा के घर पहुंचा और खुद को हिंदू बताकर उससे शादी करने की इच्छा जाहिर की और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. युवती ने पुलिस को बताया कि 11 जनवरी को आरोपित ने अशोकागार्डन मंडी में उसका रास्ता रोक लिया था और धर्म बदलकर मुस्लिम बनने व निकाह करने की बात कही थी. इन्कार करने पर आरोपित ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी.
आरोपित ने 19 जनवरी को पीड़िता के कुछ फोटो मोबाइल के स्टेट्स पर डाले और उसके नीचे अश्लील बातें भी लिखीं थी. पीड़िता को पहली बार तब युवक की हकीकत पता चली जब उसने उसे एक मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते देखा. इसके बाद युवती ने उससे दूरी बना ली थी. एएसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 3, 5 व अन्य धाराओं में भोपाल में पहला मामला दर्ज किया गया है. संबंधित आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है.